तमिलनाडू

पोलाची मामला: प्रभावित महिलाओं को 85 लाख रुपये का मुआवजा

Kavita2
13 May 2025 1:38 PM IST
पोलाची मामला: प्रभावित महिलाओं को 85 लाख रुपये का मुआवजा
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Tamil Nadu तमिलनाडु : पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में दोषियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वहीं कोयंबटूर महिला न्यायालय ने आठ पीड़ित महिलाओं को 10 लाख से 15 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। फैसले के बारे में सीबीआई के वकील सुरेंद्र मोहन ने कहा, "हमें पूरा भरोसा है कि अपील दायर होने पर भी यह फैसला बरकरार रहेगा। फैसले में पीड़ित आठ महिलाओं को 10 लाख से 15 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।" न्यायाधीश नंदिनी देवी ने पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में पहले आरोपी सबरीराजन को 4 आजीवन कारावास, थिरुनावुक्कारास और पांचवें आरोपी मणिवन्नन को 5-5 आजीवन कारावास, तीसरे आरोपी सतीश को 3 आजीवन कारावास, छठे आरोपी बाबू, आठवें आरोपी अरुलानंदम और नौवें आरोपी अरुणकुमार को 1-1 आजीवन कारावास, आरोपी वसंत कुमार को 2 आजीवन कारावास और हरनपाल को 3 आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने यह भी बताया कि मृत्यु तक आजीवन कारावास का मतलब है कि एक आजीवन कारावास या पांच आजीवन कारावास एक ही बात है।

तमिलनाडु को हिला देने वाले पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में कोयंबटूर महिला न्यायालय की न्यायाधीश नंदिनी देवी ने आज सुबह सभी 9 आरोपियों को दोषी पाया और दोपहर 12 बजे दोषियों के लिए सजा का विवरण घोषित किया।

आज फैसला सुनाए जाने के साथ ही, सलेम सेंट्रल जेल में बंद सभी 9 दोषियों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच कोयंबटूर ले जाया गया और अदालत में पेश किया गया।

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