
Tamil Nadu तमिलनाडु : पुलिस निदेशक शंकर जीवाल ने बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है।
तमिलनाडु में दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यातायात पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाती है।
बिना हेलमेट पहने पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द करने का भी आदेश दिया गया है।
ऐसी स्थिति में शिकायतें मिली हैं कि जुर्माना लगाने वाले पुलिस अधिकारी खुद हेलमेट नहीं पहने होते हैं। साथ ही, लोग हेलमेट नहीं पहनने वालों का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं। इससे पुलिस की बदनामी हो रही है।
ऐसी स्थिति में डीजीपी शंकर जीवाल ने सभी नगर आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को हेलमेट नहीं पहने पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है।
इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि दोपहिया वाहन से आने वाले पुलिस अधिकारियों को पुलिस थानों में प्रतिदिन सुबह की उपस्थिति बैठक के दौरान अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अपना हेलमेट दिखाना होगा।
निर्देश दिया गया है कि बिना हेलमेट के आने वाले पुलिस अधिकारियों की गाड़ी की चाबियां जब्त कर ली जाएं और उन्हें आईएसआई लोगो वाला हेलमेट खरीदने के बाद चाबियां दी जाएं।
इसके अलावा, आदेश में कहा गया है कि चार पहिया वाहन में यात्रा करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है।





