तमिलनाडू

POCSO मामला: युवक को 20 साल की जेल की सज़ा

Kavita2
13 March 2026 9:24 AM IST
POCSO मामला: युवक को 20 साल की जेल की सज़ा
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Tamil Nadu तमिलनाडु: विलुप्पुरम POCSO कोर्ट ने गुरुवार को एक युवक को 20 साल की जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाई। यह मामला विलुप्पुरम के पास एक लड़की के यौन उत्पीड़न से जुड़ा है, जिसमें युवक पर कथित तौर पर लड़की से शादी का वादा करने का आरोप था।

विलुप्पुरम ज़िले के वी. सथानूर गाँव का रहने वाला के. कुजन (26) पर 2.5.2021 को उसी इलाके की 16 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। आरोप है कि उसने लड़की से शादी का वादा किया था। पीड़ित लड़की ने विलुप्पुरम ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच की।

इसके बाद, विलुप्पुरम ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन की पुलिस ने कुजन के खिलाफ POCSO सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और 28.5.2021 को उसे गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले की अंतिम सुनवाई गुरुवार को विलुप्पुरम POCSO विशेष कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान, जब कुजन का अपराध साबित हो गया, तो मामले की सुनवाई कर रही POCSO कोर्ट की जज एस. विनोथा ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। इसके बाद, कोर्ट पुलिस ने कुजन को गिरफ्तार कर कुड्डालोर सेंट्रल जेल भेज दिया। जज ने सरकार को पीड़ित लड़की को मुआवज़े के तौर पर 2 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया। इस मामले में सरकार की ओर से वकील गांधीमती पेश हुईं।

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