तमिलनाडू

PMLA केस: सेंथिल बालाजी की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी

Kiran
17 Dec 2025 3:08 PM IST
PMLA केस: सेंथिल बालाजी की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी
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Chennai चेन्नई : चेन्नई की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने साफ किया है कि तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुनवाई के लिए खुद पेश होना होगा, और जमानत की शर्तों में और ढील देने की उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की हालिया ढील के बावजूद, कोर्ट ने ट्रायल की कार्यवाही के दौरान सख्त पालन पर जोर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने सेंथिल बालाजी, उनके भाई अशोक कुमार, पूर्व सहयोगी शनमुगम और 11 अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में नौकरी के बदले कैश घोटाले से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले सशर्त जमानत दी थी, लेकिन हाल ही में कुछ पाबंदियों में ढील दी थी। 16 दिसंबर को यह मामला जज एस. कार्तिकेयन के सामने आया, जिसमें बालाजी और नौ अन्य लोग व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। बालाजी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की ढील का हवाला देते हुए और ढील देने के लिए एक याचिका दायर की। कोर्ट ने अनुरोध खारिज करने के बाद सुनवाई टाल दी। जज का फैसला: जज ने फैसला सुनाया कि जमानत की शर्तें कोर्ट में पेश होने पर लागू नहीं होती हैं, भले ही कहीं और ढील दी गई हो।
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