तमिलनाडू
PMK ने गांव की छोटी दुकानों के लिए व्यापार लाइसेंस अनिवार्य करने के कदम की आलोचना की
Ratna Netam
29 July 2025 1:37 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: पीएमके अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदास ने ग्राम पंचायतों में छोटी दुकानों और सेवाओं के लिए व्यापार लाइसेंस अनिवार्य करने के राज्य सरकार के फैसले की निंदा की है और चेतावनी दी है कि इससे ग्रामीण आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने एक आदेश जारी कर चाय की दुकानों और इडली स्टॉल सहित 48 प्रकार के छोटे व्यवसायों और सिलाई व कपड़े धोने जैसी 119 प्रकार की सेवा गतिविधियों के लिए व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। लाइसेंस शुल्क 250 रुपये से 50,000 रुपये तक है, जिसमें 500 रुपये का अतिरिक्त आवेदन शुल्क भी शामिल है। अंबुमणि ने कहा कि सुधार की आड़ में शुरू की गई यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी। उन्होंने कहा, "लाभ कमाने वाले व्यवसायों को विनियमित करना स्वीकार्य है, लेकिन इसे दैनिक जीवनयापन के लिए चलाई जाने वाली छोटी दुकानों तक बढ़ाना गरीबों पर हमला है।"
उन्होंने कहा, "गाँवों में, कई परिवार अपने घरों में चाय की दुकानें या छोटी-मोटी दुकानें चलाते हैं। बुज़ुर्ग महिलाएँ अक्सर इडली या वड़े बेचकर सम्मानपूर्वक जीविकोपार्जन करती हैं। ऐसी गतिविधियों पर लाइसेंस नियम लागू करना अन्यायपूर्ण है।" उन्होंने चेतावनी दी कि इस कदम से स्थानीय निकायों द्वारा बिना किसी समर्थन के, कर वसूली में तेज़ी आएगी। "लाइसेंस मिलने के बाद, अधिकारी घरेलू बिजली कनेक्शनों को व्यावसायिक कनेक्शनों में बदलने का भी प्रयास कर सकते हैं, जिससे वित्तीय दबाव और बढ़ जाएगा।" पीएमके अध्यक्ष ने डीएमके सरकार पर स्थानीय निकायों से धन और शक्तियाँ छीनने और ऐसे उपायों के ज़रिए अपना राजस्व बढ़ाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "यह ग्रामीण गरीबों के साथ एक क्रूर मज़ाक है।" उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर इसे लागू किया गया, तो यह नियम पारंपरिक 'पाती वड़ाई कढ़ाई' को इतिहास में धकेल देगा।" उन्होंने सरकार से इस आदेश को वापस लेने और छोटे गाँवों के व्यवसायों पर निर्भर लोगों की आजीविका की रक्षा करने का आग्रह किया।
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