तमिलनाडू

अश्लील टिप्पणी के लिए पोनमुडी को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका

Tulsi Rao
17 April 2025 4:12 PM IST
अश्लील टिप्पणी के लिए पोनमुडी को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें वन मंत्री के पोनमुडी को अयोग्य ठहराने और उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है। उन्होंने शैव और वैष्णव धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके पद की शपथ का उल्लंघन किया है। अधिवक्ता बी जगन्नाथ द्वारा दायर याचिका में न्यायालय से यह भी अनुरोध किया गया है कि 8 अप्रैल को मंत्री द्वारा दिए गए भाषण को अनुच्छेद 188 और 99 तथा पद की शपथ और संविधान के विभिन्न अन्य प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से यह तय करने का अनुरोध करते हुए कुछ प्रश्न भी उठाए हैं कि क्या संविधान के अनुच्छेद 19, 19 (1) और संबद्ध उप-अनुच्छेद इन लोगों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों विशेषकर मंत्रियों को, हिंदू धर्म, देवताओं, प्रतीकों, मंदिरों और महिलाओं का अपमान करने की खुली छूट देते हैं और क्या पुलिस इन परिस्थितियों में चुप रह सकती है, क्योंकि शिकायत दर्ज होने के बावजूद मंत्री के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

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