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मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल (TNMC) को TNMC के लिए चुनाव अधिसूचना को रद्द करने और एक सेवानिवृत्त HC न्यायाधीश को चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मांग वाली याचिका का जवाब देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार ने राज्य और टीएनएमसी को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता, मदुरै मेडिकल कॉलेज के डॉ एस सैयद ताहिर हुसैन ने अदालत से 2023 टीएनएमसी चुनावों के लिए 19 अक्टूबर की अधिसूचना को रद्द करने का आदेश देने की मांग की। उन्होंने कहा, 1.50 लाख में से लगभग 19,500 टीएनएमसी सदस्य सरकारी डॉक्टर हैं और अधिकांश मतदाता हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रभाव वाले कुछ सरकारी डॉक्टर मतदाताओं पर दबाव बनाकर सत्ता में आए हैं और उन्होंने मांग की कि चुनाव ऑनलाइन माध्यम से कराए जाएं।
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