
चेन्नई: कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न और हत्या की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, यह कहते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाने का आदेश देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन की अवकाश पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने मामले की जांच में तेजी लाने और आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया।
पीठ ने कहा, "हमारा मानना है कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं," यह बात तब कही गई जब याचिकाकर्ता के वकील, रामासामी मैयप्पन ने SIT बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश पोस्ट किए गए हैं जिनमें पीड़िता के परिवार की जानकारी सार्वजनिक की गई है, और सार्वजनिक मंचों पर बच्ची की मौत के संबंध में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।





