तमिलनाडू
अन्नाद्रमुक चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया
Ritisha Jaiswal
20 Sep 2022 8:47 AM GMT
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मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व सांसद केसी पलानीसामी द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें 2021 में अन्नाद्रमुक समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पदों के लिए हुए चुनाव को चुनौती दी गई थी।
मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व सांसद केसी पलानीसामी द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें 2021 में अन्नाद्रमुक समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पदों के लिए हुए चुनाव को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने पार्टी के अंतरिम महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय नारायण की दलीलों से सहमति जताते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया, कि वादी के पास 2018 में पार्टी से निकाले जाने के बाद से कोई अधिकार नहीं था।
पूर्व सांसद ने समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के चुनाव के लिए संगठनात्मक चुनावों से कुछ दिन पहले दिसंबर 2021 में मुकदमा दायर किया था। उन्होंने प्रतिवादियों को 7 दिसंबर को होने वाले मतदान के साथ आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की थी, लेकिन अदालत सहमत नहीं हुई।
Ritisha Jaiswal
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