
Tamil Nadu तमिलनाडु : फिल्म निर्माण कंपनी की ओर से चेन्नई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें रजनीकांत अभिनीत फिल्म 'कुली' को दिए गए 'ए' प्रमाणपत्र को रद्द करने और सेंसर बोर्ड को 'यू/ए' प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश देने की मांग की गई है।
सन नेटवर्क की ओर से एम. ज्योति बसु द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हमारी कंपनी के एक प्रभाग, सन पिक्चर्स द्वारा रिलीज़ की गई रजनीकांत अभिनीत फिल्म 'कुली' भारी लागत से बनाई गई है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को 'ए' प्रमाणपत्र दिया है। इस वजह से 18 साल से कम उम्र के बच्चे यह फिल्म नहीं देख पा रहे हैं।
केजीएफ सहित अन्य फिल्मों में 'कुली' फिल्म की तुलना में अधिक हिंसक दृश्य हैं। हालाँकि, उन फिल्मों को 'यू/ए' प्रमाणपत्र दिया गया है। इसलिए, उन्होंने कहा था कि फिल्म 'कुली' को दिया गया 'ए' प्रमाणपत्र रद्द किया जाना चाहिए और सेंसर बोर्ड को 'यू/ए' प्रमाणपत्र देने का आदेश दिया जाना चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता जे. रवींद्रन ने न्यायाधीश टी. तमिलचेलवी के समक्ष अपील दायर कर मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। न्यायाधीश ने कहा कि याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।





