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चेन्नई: प्रधान सत्र न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिलबालाजी की पंद्रह दिन की रिमांड खारिज करने की याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश ने कहा कि याचिका वैध नहीं है क्योंकि न्यायिक हिरासत पहले ही दी जा चुकी है।
पुलिस हिरासत के लिए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दलीलें अभी सुनी जानी हैं।
2011 और 2015 के बीच AIADMK सरकार में परिवहन मंत्री रहने के दौरान बालाजी को कथित तौर पर नौकरी के लिए नकद घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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