तमिलनाडू
टीएनएमसी चुनाव अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली याचिका
Renuka Sahu
24 Nov 2022 12:56 AM GMT
x
न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com
मद्रास उच्च न्यायालय ने टीएनएमसी के लिए चुनाव अधिसूचना को रद्द करने और चुनाव अधिकारी के रूप में एक सेवानिवृत्त एचसी न्यायाधीश को नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए राज्य सरकार और तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मद्रास उच्च न्यायालय ने टीएनएमसी के लिए चुनाव अधिसूचना को रद्द करने और चुनाव अधिकारी के रूप में एक सेवानिवृत्त एचसी न्यायाधीश को नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए राज्य सरकार और तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल (टीएनएमसी) को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार ने राज्य और टीएनएमसी को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता, मदुरै मेडिकल कॉलेज के डॉ एस सैयद ताहिर हुसैन ने अदालत से 2023 टीएनएमसी चुनावों के लिए 19 अक्टूबर की अधिसूचना को रद्द करने का आदेश देने की मांग की। उन्होंने कहा, 1.50 लाख में से लगभग 19,500 टीएनएमसी सदस्य सरकारी डॉक्टर हैं और अधिकांश मतदाता हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रभाव वाले कुछ सरकारी डॉक्टर मतदाताओं पर दबाव बनाकर सत्ता में आए हैं और उन्होंने मांग की कि चुनाव ऑनलाइन माध्यम से कराए जाएं।
Next Story