
Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई सहित तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में वर्षा जल निकासी के लिए सड़कों पर खोदे गए गड्ढों से हुई मौतों में शामिल ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका का निपटारा कर दिया है।
चेन्नई के वकील स्टालिन राजा द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उन्होंने कहा कि चेन्नई सहित तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में वर्षा जल निकासी कार्य चल रहे हैं। इसके लिए बिना किसी सुरक्षा उपाय के सड़कों पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं। इन गड्ढों में गिरने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। इसलिए, संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षा जल निकासी के गड्ढों में गिरकर मरने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
यह मामला मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों ने कहा कि याचिकाकर्ता के अनुरोध के संबंध में पहले से ही कई कानून मौजूद हैं। उन्होंने यह कहते हुए मामले को बंद करने का आदेश दिया कि याचिका सामान्य रूप से दायर की गई है।





