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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को नवंबर, 2022 से संभावित प्रभाव से राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद ने हाल ही में एक कर्मचारी संघ द्वारा दायर एक उप-आवेदन का निपटारा करते हुए आदेश जारी किया, जिसमें इस संबंध में एक अवमानना याचिका की बहाली की मांग की गई थी।
न्यायाधीश ने सरकार को 25 नवंबर को एक अनुपालन हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीश ने एसटीयू प्रशासन को उनके बारहमासी वित्तीय संकट के लिए दोषी ठहराया।
उन्होंने कर्मचारियों के बकाया का सवाल उठने पर "धन की कमी" के मानक उत्त
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