मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 2 अक्टूबर को विरुधुनगर जिले के गंगाकुलम गांव में पिल्लैयारकुलम ग्राम पंचायत के लिए आयोजित ग्राम सभा की बैठक के दौरान एक किसान पर हमला करने के आरोप में एक पंचायत सचिव को अग्रिम जमानत दे दी।
पंचायत सचिव जे थंगापांडियन ने कथित तौर पर बैठक में उनकी उपस्थिति के संबंध में किसान द्वारा पूछे गए एक सवाल से क्रोधित होकर किसान अम्मायप्पन की छाती पर लात मार दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. अम्मायप्पन द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद, थंगापांडियन पर आईपीसी की धारा 294 (बी), 323 और 506 (आई) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्हें पद से निलंबित भी कर दिया गया था. यह कहते हुए कि उन्हें अपने कृत्य पर पछतावा है और वह बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हैं, थंगापांडियन ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
यह मानते हुए कि किसान को घटना में कोई बाहरी चोट नहीं लगी, न्यायमूर्ति वी शिवगणनम ने थंगापांडियन को अग्रिम जमानत दे दी।