तमिलनाडू
1 अप्रैल से 2 लाख रुपये से ज़्यादा के स्टाम्प पेपर के लिए PAN ज़रूरी
Ratna Netam
23 March 2026 2:09 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा कीमत के स्टैंप पेपर खरीदने के लिए PAN की जानकारी देना ज़रूरी कर दिया है। 'डेली थांथी' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।
नए नियमों के अनुसार, जो भी व्यक्ति 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा कीमत के स्टैंप पेपर खरीदता है, उसे अपनी जानकारी 'स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया' के साथ शेयर करनी होगी। 2 लाख रुपये से ज़्यादा की खरीद के लिए, PAN देना अनिवार्य है।
अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मकसद ज़्यादा कीमत वाली प्रॉपर्टी के लेन-देन पर कड़ी नज़र रखना और बिना हिसाब-किताब वाले पैसे के इस्तेमाल को कम करना है।
स्टैंप पेपर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का एक अहम हिस्सा होते हैं, और ये नए नियम डिपार्टमेंट को ऐसे लेन-देन पर ज़्यादा आसानी से नज़र रखने में मदद करेंगे।
तमिलनाडु में रियल एस्टेट सेक्टर काफी सक्रिय रहा है, लेकिन इस बात को लेकर चिंताएँ रही हैं कि लेन-देन की कुछ रकम बैंकों के बजाय नकद में चुकाई जाती है।
इन बदलावों के ज़रिए, डिपार्टमेंट का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा लेन-देन को सही निगरानी के दायरे में लाना है।
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