
Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने आदेश दिया है कि मदुरै में बिना अनुमति के लगाए गए बैनर एक घंटे के भीतर हटा दिए जाएँ।
मदुरै नगर पुलिस आयुक्त को मदुरै में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग और बैनर एक घंटे के भीतर हटाने और मामले की रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया गया है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में संबंधित विभागीय अधिकारियों और राजनीतिक दलों को तमिलनाडु भर में सड़कों के किनारे लगे झंडों और होर्डिंग को तुरंत हटाने का आदेश दिया था।
इसके बाद, राजमार्ग विभाग विभिन्न जिलों में झंडों को हटाने का काम कर रहा है।
ऐसे में, जब मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै सत्र में इससे संबंधित मामला सुनवाई के लिए आया, तो अदालत ने मदुरै नगर पुलिस आयुक्त को मदुरै में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग और बैनर एक घंटे के भीतर हटाने और मामले की रिपोर्ट देने का आदेश दिया।
इसके अलावा, न्यायाधीशों ने सवाल किया कि क्या हम मदुरै में सभी बैनर, होर्डिंग और झंडों का निरीक्षण करने के लिए तैयार हैं। क्या सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है?





