तमिलनाडू

डांसर अनीता रत्नम की तस्वीरों और ऑडियो का दुरुपयोग करने वाले ऑनलाइन अकाउंट हटाने का आदेश दिया

Tulsi Rao
9 May 2025 5:06 PM IST
डांसर अनीता रत्नम की तस्वीरों और ऑडियो का दुरुपयोग करने वाले ऑनलाइन अकाउंट हटाने का आदेश दिया
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और टेलीग्राम को उन अकाउंट को हटाने का आदेश दिया है जो बिना अनुमति के प्रसिद्ध डांसर अनीता रत्नम की तस्वीरों और ऑडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने हाल ही में डांसर द्वारा दायर आवेदनों और मुकदमों के आधार पर अंतरिम आदेश जारी किया। डांसर ने आरोप लगाया है कि कई लोगों ने बिना अनुमति के अपने सोशल मीडिया अकाउंट में उनकी तस्वीरों और ऑडियो का इस्तेमाल लोगों को वित्तीय निवेश करने के लिए लुभाने के लिए किया है और इस तरह उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन किया है। न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वादी के सेलिब्रिटी स्टेटस और व्यक्तित्व अधिकारों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया है।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, "इसलिए, प्रतिवादियों (मेटा और टेलीग्राम) को शिकायत में उल्लिखित लिंक को हटाने का निर्देश देने वाला अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश होना चाहिए।"

उन्होंने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि यदि डांसर द्वारा पहचाने और संप्रेषित किए गए किसी अन्य लिंक को भी हटा दिया जाए।

डांसर की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि मेटा और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर उनकी “छवि का दुरुपयोग किया गया है” और उनकी “आवाज़ की नकल संभवतः एआई के इस्तेमाल से की गई है”। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि वित्तीय निवेश करने के लिए लोगों को लुभाने के लिए उनकी नकली तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को हटाने का आदेश देने की मांग की।

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