तमिलनाडू

न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की याचिका पर तमिलनाडु और कर्नाटक को नोटिस

Kunti Dhruw
13 April 2022 5:54 PM GMT
न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की याचिका पर तमिलनाडु और कर्नाटक को नोटिस
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नयी दिल्ली, हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, उसके तीन न्यायाधीशों को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की याचिका पर बुधवार को तमिलनाडु सरकार और अन्य से जवाब देने को कहा है। शख्स ने अपने खिलाफ कर्नाटक में दर्ज दूसरी प्राथमिकी को रद्द करने या स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य को नोटिस जारी किये और 18 मई तक जवाब देने को कहा। शीर्ष अदालत रहमतुल्ला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने कहा था कि इन प्राथमिकियों से उसे बहुत परेशानी होगी और उसके लिए दो अलग-अलग राज्यों की अनेक अदालतों या थानों में जाना असंभव होगा।
याचिका में कहा गया कि दो विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा समांतर दोनों प्राथमिकियों में जांच जारी रहना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायाधीशों को धमकियों के बाद कर्नाटक सरकार ने तीनों न्यायाधीशों को 'वाई श्रेणी' की सुरक्षा देने का फैसला किया।
विधान सौध पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर दिख रहे एक वीडियो क्लिप को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें एक व्यक्ति तमिल भाषा में बोल रहा है और तीनों न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तमिलनाडु पुलिस ने रहमतुल्ला को गिरफ्तार कर लिया था। वह मदुरै में तमिलनाडु तौहीद जमात नामक संगठन का पदाधिकारी बताया जाता है।
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