तमिलनाडू

बृहदेश्वर मंदिर की 'लापता' मूर्ति को बरामद करने की याचिका पर तमिलनाडु को नोटिस जारी

Ritisha Jaiswal
22 Oct 2022 8:26 AM GMT
बृहदेश्वर मंदिर की लापता मूर्ति को बरामद करने की याचिका पर तमिलनाडु को नोटिस जारी
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मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को तंजावुर में बृहदिश्वर मंदिर से संबंधित भगवान इंदिरान की मूर्ति को पुनर्प्राप्त करने और सार्वजनिक दृश्य के लिए इंदिरा मंदिर को फिर से खोलने के लिए दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।


मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को तंजावुर में बृहदिश्वर मंदिर से संबंधित भगवान इंदिरान की मूर्ति को पुनर्प्राप्त करने और सार्वजनिक दृश्य के लिए इंदिरा मंदिर को फिर से खोलने के लिए दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।

रामनाथपुरम के वादी एस अलगरसामी पांडियन ने प्रस्तुत किया कि इंदिरान मंदिर बृहदेश्वर मंदिर के भीतर स्थित है, जिसे राजा राजा राजा चोल ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। लेकिन उक्त मंदिर भक्तों के लिए बंद रहता है और वहां कोई पूजा नहीं हो रही है, उन्होंने आरोप लगाया।

यह कहते हुए कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि भगवान इंदिरान की मूर्ति गायब हो गई थी, पांडियन ने मूर्ति को पुनः प्राप्त करने और मंदिर को फिर से खोलने का निर्देश मांगा। वह आगे नियमित अनुष्ठान करने के लिए एक पुजारी की नियुक्ति चाहते थे और संगम साहित्य में वर्णित देवता के लिए 'इंदिरा विजा' भी। न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।


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