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CHENNAI: चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने हिंदू मंदिरों के कोष से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में किसी भी पद पर गैर-हिंदुओं को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) अधिनियम, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में किसी भी नियुक्ति के लिए हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति ही होगा और उस धर्म को मानने के लिए पद पर नहीं रहना चाहिए।
चूंकि कॉलेज एक स्व-वित्तपोषित संस्थान है जिसे मंदिर द्वारा राज्य से कोई सहायता प्राप्त किए बिना चलाया जाता है और छात्रों की फीस के माध्यम से खर्च वहन किया जाता है, इसलिए न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि प्रतिवादी द्वारा जारी अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि केवल हिंदू ही आवेदन कर सकते हैं।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि अरुल्मिगु कपालेश्वर कला और विज्ञान महाविद्यालय, चेन्नई के प्रबंधन, जो कपालेश्वर मंदिर, मायलापुर के कोष से चलता है, ने 13 अक्टूबर, 2021 को विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार के लिए एक अधिसूचना जारी की।
याचिकाकर्ता ए सुहैल ने अधिसूचना से नाराजगी जताई क्योंकि इसमें कहा गया था कि केवल हिंदू ही साक्षात्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वह तमिल मुस्लिम हैं इसलिए वह साक्षात्कार के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) का उल्लंघन करती है, जिसके अनुसार किसी भी नागरिक के साथ रोजगार में जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने साक्षात्कार के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की। कॉलेज के वकील ने एचआर एंड सीई अधिनियम पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि कॉलेज में नियुक्ति के लिए केवल हिंदू ही पात्र हैं, क्योंकि यह एचआर एंड सीई अधिनियम द्वारा शासित एक धार्मिक संस्थान है, इसलिए कर्मचारी केवल हिंदू ही होने चाहिए।
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Harrison
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