तमिलनाडू

NMC Notice : मेडिकल कॉलेजों में दो बार उपस्थिति पंजीकरण कराने का आदेश

Kavita2
15 May 2025 9:08 AM IST
NMC Notice : मेडिकल कॉलेजों में दो बार उपस्थिति पंजीकरण कराने का आदेश
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Tamil Nadu तमिलनाडु : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने तमिलनाडु के 35 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी कर मेडिकल प्रोफेसरों को दिन में दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यह अनिवार्य किया गया है कि वे काम पर आने और जाने के समय बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराएं। देशभर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेसरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें प्रोफेसरों और कॉलेज के अधिकारियों की कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। ऐसा न करने पर कॉलेजों को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसी के तहत इस साल तमिलनाडु के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की एक टीम द्वारा किए गए सर्वेक्षण में चेन्नई मेडिकल कॉलेज को छोड़कर अन्य 35 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कम उपस्थिति रिकॉर्ड, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों की कमी समेत कई कमियां पाई गईं। इसी के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कॉलेजों के प्रबंधन को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्री का स्पष्टीकरण: इस संबंध में लोक कल्याण मंत्री एम. सुब्रमण्यम ने बुधवार को चेन्नई में संवाददाताओं से कहा:

यह गलत धारणा है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने केवल तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। पूरे भारत में 400 से अधिक मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किए गए हैं। भाजपा शासित राज्यों के मेडिकल कॉलेजों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को उचित स्पष्टीकरण देगी। यदि कोई कमी है, तो उसे ठीक किया जाएगा। सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज और तंजावुर मेडिकल कॉलेज में 2 साल पहले भी यही समस्या आई थी और बाद में इसे ठीक कर लिया गया था।

तमिलनाडु के 36 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से 35 को कुछ कमियों के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। 26 कॉलेजों ने उचित स्पष्टीकरण के साथ आयोग को अपने जवाब भेजे हैं। 3 कॉलेजों को गुरुवार को अपने जवाब भेजने हैं। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने शेष कॉलेजों को 16 तारीख तक अपने जवाब भेजने के उचित निर्देश दिए हैं।

सबसे आम स्पष्टीकरण बायोमेट्रिक उपस्थिति की कमी और आवश्यक पदों को भरने में कमी है। इसको देखते हुए कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रोफेसरों और डॉक्टरों के लिए काम पर आते और जाते समय दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य करें। कुछ महीने पहले मेडिकल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 2,246 डॉक्टरों के पद भरे गए थे। इसमें एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं बल्कि मास्टर डिग्री वाले डॉक्टर भी शामिल हैं। मेडिकल कॉलेजों में कुल 415 पद खाली थे। ये पद अब भर दिए गए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के लिए कोई पद खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर पर पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

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