
Tamil Nadu तमिलनाडु: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने देश में मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए फैसले के तहत अब मेडिकल कॉलेजों में सीटों के निर्धारण में जनसंख्या आधारित फार्मूला लागू नहीं किया जाएगा और कॉलेजों में अधिकतम 150 MBBS सीटों की सीमा भी समाप्त कर दी गई है। यह बदलाव मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन बढ़ाने और राज्यों की जरूरतों के अनुसार सीटें तय करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। NMC की ओर से जारी नई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पहले जारी किए गए दोनों नियम अब वापस ले लिए गए हैं और उन्हें रद्द कर दिया गया है। यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी गई है, जिससे यह नियम औपचारिक रूप से प्रभावी हो गया है।
कुछ महीने पहले NMC ने MBBS सीटों को लेकर नए प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस जारी किए थे, जिनमें प्रस्ताव था कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में अधिकतम 150 सीटों तक ही एडमिशन की अनुमति होगी। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया था कि हर 10 लाख की आबादी पर 100 MBBS सीटों का मानक तय किया जाए, ताकि देशभर में समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इन प्रस्तावित नियमों को 2025-26 शैक्षणिक सत्र से लागू करने की योजना थी।
हालांकि, इन प्रस्तावों का कई राज्यों ने विरोध किया था। खासकर तमिलनाडु सहित कई राज्यों का कहना था कि यह फार्मूला उनके राज्य में मेडिकल शिक्षा के विस्तार को सीमित कर सकता है और नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया पर असर डाल सकता है। तमिलनाडु के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से अधिक मेडिकल कॉलेजों और सीटों की अनुमति देने की मांग भी की थी।
इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इन नए नियमों की समीक्षा की सिफारिश की थी। विभिन्न राज्यों और संबंधित विभागों से मिले सुझावों के बाद अब NMC ने अपने पहले के दोनों प्रमुख नियमों को वापस लेने का निर्णय लिया है। नए फैसले के बाद अब मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या और नए कॉलेजों की मंजूरी की प्रक्रिया पहले से अधिक केस-टू-केस आधार पर तय की जाएगी, जिसमें राज्यों की आवश्यकताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखा जाएगा।
यह कदम मेडिकल शिक्षा प्रणाली में विस्तार और स्थानीय जरूरतों के संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।





