तमिलनाडू

मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिर को हटाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

Subhi
22 Oct 2026 10:58 AM IST
मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिर को हटाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
x

कोयंबटूर: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा जोथीपुरम के पास पेरियानाइकनपालयम फ्लाईओवर के नीचे एक सर्विस रोड के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) अधिकारियों द्वारा जारी बेदखली नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति आर राजेश विवेकानंथन की खंडपीठ ने 6 अक्टूबर के एक आदेश में कहा कि अधिकारियों ने 2020 की शुरुआत में ही मंदिर की पहचान एनएच भूमि पर अतिक्रमण के रूप में की थी।

याचिकाकर्ता, जोथीपुरम थंडु मरियम्मन अराथनई और वज़ीपाडु ट्रस्ट के आर रंगराज ने तर्क दिया कि अधिकारियों को 2022 में जारी राज्य जीओ के तहत गठित निगरानी समितियों के माध्यम से इस मामले पर विचार करना चाहिए।

इस तर्क को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित जी.ओ. यहां लागू नहीं है, क्योंकि बेदखली नोटिस राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के तहत जारी किया गया था।

Next Story