तमिलनाडू

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल मामले में तमिलनाडु की याचिका पर आदेश सुरक्षित

Subhi
13 Oct 2026 10:47 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल मामले में तमिलनाडु की याचिका पर आदेश सुरक्षित
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नई दिल्ली: तमिलनाडु ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कर्नाटक को कावेरी का बकाया 11 TMC पानी छोड़ने का आदेश देने की मांग की। हालांकि, जस्टिस विक्रम नाथ और अपारेश कुमार सिंह की बेंच ने तमिलनाडु की नई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में कर्नाटक को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह 7 अक्टूबर तक का बकाया पानी तुरंत जारी करे।

तमिलनाडु की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि इस साल बारिश कम हुई है और स्थिति खराब रही है। चूंकि कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पानी नहीं छोड़ा है, इसलिए फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल नियामक समिति हर दो हफ़्ते में बैठक करते हैं ताकि यह तय किया जा सके कि कर्नाटक को अगले दो हफ़्तों के लिए तमिलनाडु को कितना पानी छोड़ना चाहिए।

हालांकि, उन्होंने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। जुलाई से ही कर्नाटक पर तमिलनाडु का 11 TMC पानी बकाया है। फसलों को बचाने के लिए कर्नाटक का यह बकाया पानी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इस बकाया पानी की भरपाई के लिए कर्नाटक को हर दिन अतिरिक्त पानी छोड़ना चाहिए।

8 अक्टूबर को कावेरी जल प्रबंधन आयोग की 59वीं बैठक में कर्नाटक को निर्देश दिया गया था कि वह 15 दिनों तक तमिलनाडु को प्रति सेकंड 3,000 क्यूबिक फ़ीट पानी छोड़े। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सामान्य वर्ष में कर्नाटक को तमिलनाडु को सालाना 177 TMC पानी छोड़ना चाहिए। अगर बारिश न होने के कारण साल खराब रहता है, तो पानी की मात्रा में कुछ प्रतिशत की कटौती की जाएगी और आनुपातिक आधार पर पानी छोड़ा जाएगा।

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