तमिलनाडू

मद्रास हाई कोर्ट ने कार्रवाई न करने पर पुलिस को फटकार लगाई

Subhi
1 Oct 2026 11:23 AM IST
मद्रास हाई कोर्ट ने कार्रवाई न करने पर पुलिस को फटकार लगाई
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को ग्रेटर चेन्नई पुलिस को फटकार लगाई। मामला एक महिला की बिना सहमति के उसकी अंतरंग तस्वीरें और वीडियो (NCII) पोर्न वेबसाइटों पर अपलोड करने से जुड़ा था, जो उसके एक पूर्व दोस्त ने किए थे। पुलिस ने इस मामले में FIR तो दर्ज की, लेकिन कानून की सही धाराओं के तहत ज़रूरी कार्रवाई नहीं की।

जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने कहा, "याचिकाकर्ता के पिता ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत (31 मई को) FIR दर्ज कर ली। शुरुआती तौर पर, कोर्ट का मानना ​​है कि ऐसी गतिविधियों के लिए लागू होने वाली सही कानूनी धाराओं का इस्तेमाल पुलिस ने नहीं किया है।"

जज ने एक और चिंताजनक बात की ओर भी इशारा किया: आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और 2 जून को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसने ज़मानत की अर्ज़ी दी थी, लेकिन तिरुवोट्टियूर की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 4 जून को उसे खारिज कर दिया। उसी दिन उसने फिर से ज़मानत की अर्ज़ी दी और अगले ही दिन उसे ज़मानत मिल गई, लेकिन आदेश की कॉपी न तो अपलोड की गई और न ही संबंधित पुलिस के सामने पेश की गई।

जज ने संबंधित पुलिस और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आदेश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता के सभी NCII वीडियो उन 41 वेबसाइटों से हटा दिए जाएं। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अगर ये वीडियो किसी अन्य वेबसाइट पर कॉपी या मिरर किए गए हैं, तो उन्हें भी हटाया जाए।

यह आदेश पीड़िता की याचिका पर दिया गया था। पीड़िता ने संबंधित अधिकारियों से उन NCII वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की थी, जिन्हें उसके पूर्व दोस्त ने उसे अंतरंग संबंध बनाने के लिए फुसलाकर रिकॉर्ड किया था।

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