तमिलनाडू

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज

Subhi
1 Oct 2026 11:14 AM IST
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को एक चुनावी याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में 2026 के विधानसभा चुनावों में थिरुमायाम निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मंत्री और DMK नेता एस. रेगुपथी की जीत को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता, TVK उम्मीदवार चिंतामणि सी, कोई भी ज़रूरी तथ्य बताने या कार्रवाई का आधार साबित करने में नाकाम रहे।

जस्टिस जी.के. इलानथिरायण ने विजेता द्वारा चुनावी याचिका को खारिज करने के लिए दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।

TVK उम्मीदवार रेगुपथी से 1,492 वोटों के अंतर से हार गए थे, जबकि रेगुपथी को 58,201 वोट मिले थे। मुख्य दलीलों में से एक यह थी कि रेगुपथी ने 2021 के विधानसभा चुनावों में अपने खिलाफ 26 आपराधिक मामले दिखाए थे, लेकिन 2026 के हलफनामे में उन मामलों का ज़िक्र नहीं किया। TVK उम्मीदवार ने यह भी आरोप लगाया कि वोटों की गिनती ठीक से नहीं हुई और विजेता के काउंटिंग एजेंटों का व्यवहार शक पैदा करने वाला था।

रेगुपथी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील पी. विल्सन (जिनकी मदद रिचर्डसन विल्सन ने की) ने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद, अपमानजनक और परेशान करने वाले हैं। इसलिए, वकील ने कहा कि चुनावी याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।

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