तमिलनाडू

मद्रास हाई कोर्ट ने जाति के नाम हटाने वाले सरकारी आदेश को बरकरार रखा

Subhi
24 Sept 2026 11:34 AM IST
मद्रास हाई कोर्ट ने जाति के नाम हटाने वाले सरकारी आदेश को बरकरार रखा
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मदुरै: सार्वजनिक स्थानों पर जाति-आधारित नामों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने वाले जीओ को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए, मद्रास एचसी की मदुरै खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार से जीओ में छोड़े गए स्थानों की पहचान करने और उनका भी नाम बदलने का आह्वान किया।

न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति आर शक्तिवेल की पीठ ने कहा कि उन्हें सरकार के आदेश में कोई आपत्ति नहीं है, जो 6 अक्टूबर, 2025 को पारित किया गया था। न्यायाधीशों ने कहा, "यह कदम कई साल पहले उठाया जाना चाहिए था। सरकार को इन बदलावों को लागू करने के लिए इतने वर्षों तक इंतजार नहीं करना चाहिए था।"

हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा कि नाम बदलने से भ्रम की स्थिति पैदा होगी, लेकिन न्यायाधीशों ने कहा कि जो लोग अपने दिमाग से जाति को हटा देंगे उन्हें किसी भ्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा, "मानसिकता में बदलाव होना चाहिए और यह उचित है कि इसे सरकारी आदेश के जरिए लाया जाए।" जीओ में उल्लिखित स्थानों की सूची पर गौर करते हुए, न्यायाधीशों ने कहा कि कुछ मौजूदा नाम इतने अपमानजनक हैं कि उन्हें अदालत में नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, दिए गए वैकल्पिक नाम उन व्यक्तियों के तटस्थ नाम हैं जिनका राज्य की जनता आदर और सम्मान करती है।

याचिकाकर्ता की इस दलील पर कि आपत्तियां उठाने के लिए 21 दिनों की नोटिस अवधि अपर्याप्त थी, न्यायाधीशों ने कहा कि सरकार अनिश्चित दिनों की संख्या नहीं दे सकती। न्यायाधीशों ने कहा कि यह तर्क कि 1978 में भी इसी तरह का शासनादेश पारित किया गया था, कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है।

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