
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु नगरपालिका प्रशासन और जल आपूर्ति (एमएडब्ल्यूएस) विभाग को पहले से दी गई पदोन्नति की समीक्षा करके सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में सेवारत इंजीनियरों की एक संशोधित राज्य-व्यापी अंतर-वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के गोविंदराजन की खंडपीठ ने हाल ही में पदोन्नति में समानता की मांग करने वाले पीड़ित इंजीनियरों द्वारा दायर याचिकाओं पर आदेश पारित किया।
पीठ ने आदेश में कहा, “परस्पर वरिष्ठता सूची को सही करके और त्रुटियों को सुधारकर, यदि कोई हो, तो मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता (एसई), कार्यकारी अभियंता (ईई) और सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) के पदों पर सभी आगे की पदोन्नति अधिनियम, नियमों और सरकारी नीतियों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन करके दी जाएगी।”
इसने संबंधित अधिकारियों को निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सेवारत इंजीनियरों की संशोधित अंतर-वरिष्ठता सूची तैयार करने की कवायद पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया।





