तमिलनाडू

मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को मंज़ूरी की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया

Subhi
17 Sept 2026 11:14 AM IST
मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को मंज़ूरी की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह चेन्नई और कोयंबटूर नगर निगमों में टेंडर देने में हुई 98.25 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं के मामले में दो IAS अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी देने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर दो महीने के भीतर कार्रवाई करे।

यह मामला 2014 और 2018 के बीच वरिष्ठ AIADMK नेता एस.पी. वेलुमणि के नगर प्रशासन और जलापूर्ति मंत्री रहने के दौरान दिए गए टेंडरों से जुड़ा है।

कोर्ट ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि वह तय समय-सीमा के भीतर राज्य सरकार को अपने फ़ैसले की जानकारी दे। जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने 'अराप्पोर इयक्कम' द्वारा दायर अदालत की अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।

यह मंज़ूरी के.एस. कंडासामी (जो ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन में डिप्टी कमिश्नर - वर्क्स थे) और विजया कार्तिकेयन (जो उस समय कोयंबटूर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर थे) पर मुकदमा चलाने के लिए मांगी गई है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव सुशील कुमार पाटिल ने बताया कि रिकॉर्ड जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को भेज दिए गए हैं और दस्तावेज़ वापस आने के बाद उन्हें PMO भेजा जाएगा।

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