
मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने हाल ही में श्रीलंका की नागरिकता वाले तमिलनाडु के एक पूर्व निवासी को श्रीलंका लौटने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उस व्यक्ति पर तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में वोट डालने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
जस्टिस एल. विक्टोरिया गौरी ने जया अनंतन की याचिका पर यह आदेश दिया। अनंतन का जन्म तिरुनेलवेली में हुआ था और बाद में 2003 में वे अपने पिता का बिज़नेस संभालने के लिए श्रीलंका चले गए। इसके बाद, उन्होंने श्रीलंका की नागरिकता ले ली और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कोलंबो में बस गए।
जब वे इस साल अप्रैल में अपनी माँ की सर्जरी के सिलसिले में तमिलनाडु आए, तो उन्हें पता चला कि उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है, इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनावों में वोट डाला।
इसके बाद, तिरुनेलवेली पुलिस ने उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया। हालाँकि उनका मोबाइल फोन, पासपोर्ट और 'ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ़ इंडिया' (OCI) कार्ड ज़ब्त कर लिया गया था, लेकिन उन्हें इस शर्त पर वापस कर दिया गया कि ज़रूरत पड़ने पर वे पूछताछ के लिए पेश होंगे। हालाँकि, यह दावा करते हुए कि उन्हें श्रीलंका लौटने से रोका जा रहा है, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।





