तमिलनाडू

मद्रास हाई कोर्ट ने स्टालिन की याचिका खारिज की

Subhi
4 Sept 2026 10:52 AM IST
मद्रास हाई कोर्ट ने स्टालिन की याचिका खारिज की
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चेन्नई: पूर्व मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष MK स्टालिन को एक झटका देते हुए, मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को उनकी उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र में TVK विधायक VS बाबू की जीत को रद्द करने की मांग की गई थी।

कोर्ट के इस आदेश से मुख्य विपक्षी पार्टी को झटका लगा है, जिसे अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों में अभिनेता-राजनेता सी. जोसेफ विजय की नई पार्टी TVK ने हराया था।

स्टालिन ने यह याचिका TVK विधायक की जीत को रद्द करने और खुद को विजेता घोषित करने की मांग के साथ दायर की थी। उन्होंने यह मांग वोटों की गिनती के बाद सत्यापन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की तीन इकाइयों के बीच खराबी, बेमेल और विसंगतियों के आधार पर की थी।

उन्होंने VVPAT की 100% गिनती करने और निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल की गई सभी 286 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच और सत्यापन एक निश्चित समय सीमा के भीतर करने का निर्देश देने की भी मांग की थी।

सुनवाई के दौरान, स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल ने 7 मई को EVMs की गिनती के बाद जांच और सत्यापन के लिए आवेदन दिया था। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 45 दिनों की देरी के बाद 29 जुलाई से यह प्रक्रिया शुरू की।

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