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सरकार इसे बढ़ाकर 5,000 वर्गफुट तक के प्लॉट साइज तक करेगी।
चेन्नई: पूर्णता प्रमाण पत्र की आवश्यकता के बिना स्व-प्रमाणन के आधार पर भवन निर्माण की मंजूरी की सुविधा के लिए एकल-खिड़की प्रणाली में एकीकृत एक नया मॉड्यूल पेश किया जाएगा।
ग्राउंड या ग्राउंड-प्लस-वन मंजिल वाली आवासीय संरचनाओं के निर्माण के लिए 2,500 वर्ग फुट तक के प्लॉट आकार और 3,500 वर्ग फुट तक निर्मित क्षेत्र भवन निर्माण अनुमति की आवश्यकताओं के बिना तत्काल पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
आधिकारिक सूत्रों ने टीएनआईई को बताया कि राज्य ने इसे तेलंगाना मॉडल से उधार लिया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों का समय बचेगा, जिन्हें पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लगभग 30 से 45 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है।
सूत्रों ने कहा कि निर्माण की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया होगी। स्व-प्रमाणन दिए गए दिशानिर्देशों पर आधारित होगा। सफलता के आधार पर सरकार इसे बढ़ाकर 5,000 वर्गफुट तक के प्लॉट साइज तक करेगी।
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Triveni
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