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मदुरै: मदुरै की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985) में एक जोड़े को दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कामराजपुरम, मुनिचलाई, मदुरै के टी कैलाई (65) और उनकी पत्नी पेरुमयी (60) पर अवैध रूप से गांजा रखने और उसे बेचने का आरोप था।
2005 से मदुरै जिले के विभिन्न हिस्सों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंपति के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे।
गवाहों की जांच के बाद न्यायाधीश ने उन्हें ऐसे अपराध का दोषी पाया और सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायाधीश ने प्रत्येक आरोपी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, कैलाई एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 2021 में ओथाकदाई पुलिस और 2015, 2012, 2009 और 2005 में तेप्पाकुलम पुलिस द्वारा दर्ज चार मामलों में आरोपों का सामना कर रहा है।
सूत्रों ने कहा कि अन्य आरोपी पेरुमयी के खिलाफ ओथाकदाई पुलिस ने 2021 में, अवनियापुरम पुलिस ने 2011 में और कीरथुराई पुलिस ने 2020, 2012 और 2005 में पांच मामले दर्ज किए थे।
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