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Maharashtra महाराष्ट्र : मंगलवार को एक विशेष अदालत ने 63 वर्षीय शिवाजी घाग को 2,500 रुपये की रिश्वत लेने के जुर्म में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 2015 का है, जब चेंबूर स्थित बिजली दफ्तर में एजेंट के तौर पर काम करने वाले घाग ने किसी व्यक्ति को वायरमैन का लाइसेंस दिलाने के लिए पैसे लिए थे। घाग हालांकि सरकारी अधिकारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बिचौलिए की भूमिका निभाई और एक व्यक्ति से 5,000 रुपये मांगे, लाइसेंस मिलने से पहले 2,500 रुपये और लाइसेंस मिलने के बाद 2,500 रुपये मांगे। हालांकि, लाइसेंस के लिए आधिकारिक शुल्क केवल 200 रुपये था। व्यक्ति ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को इसकी सूचना दी, जिसने जाल बिछाया। घाग को 29 सितंबर, 2015 को रंगे हाथों पकड़ा गया।
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