
Maharashtra महारष्ट्र : एक रिहायशी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट को लेकर हुए विवाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 29 जनवरी को भांडुप में एक 65 साल के आदमी पर कथित तौर पर एक बिल्डर और उसके दो साथियों ने हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। भांडुप पुलिस ने बिल्डर विनोद शर्मा और उसके साथियों, जिनकी पहचान नरेंद्र कटारिया और अब्दुल नाम के एक आदमी के रूप में हुई है, के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता का विवरण और प्रॉपर्टी की जानकारी
FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता रमेश प्रकाश मोहन (65) अपने परिवार के साथ स्वास्तिक पार्क, विलेज रोड, भांडुप वेस्ट में रहते हैं। मोहन आनंद नगर, विलेज रोड, भांडुप वेस्ट में बादल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट नंबर 13 के मालिक हैं। सोसाइटी में 16 फ्लैट हैं, और मोहन का फ्लैट पुश्तैनी संपत्ति है।
चूंकि बिल्डिंग 45 साल से ज़्यादा पुरानी है, इसलिए सोसाइटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से रीडेवलपमेंट करने का फैसला किया था। सोसाइटी की हेड चेयरपर्सन उषा शर्मा हैं, साथ में सेक्रेटरी शीला नायर, कोषाध्यक्ष जयेश आंचन और दो कमेटी मेंबर हैं, जिन्होंने कथित तौर पर 2022 में शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी के पक्ष में बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) को खुद ही जमा कर दिया था।
पुलिस ने बताया कि मोहन ने सोसाइटी के सदस्य के तौर पर आपत्ति जताई और जोर दिया कि रीडेवलपमेंट सरकारी नियमों के अनुसार ही किया जाए। इससे शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक विनोद शर्मा के साथ बार-बार विवाद हुआ, जिसने कथित तौर पर प्रोजेक्ट में दखल देने के लिए मोहन को धमकी दी।
कोर्ट का आदेश और कथित दबाव की रणनीति
मोहन ने बाद में 7 अक्टूबर, 2023 को सिटी सिविल कोर्ट में रीडेवलपमेंट का विरोध करते हुए एक सिविल मुकदमा दायर किया। 23 दिसंबर, 2025 को कोर्ट ने कथित तौर पर साइट पर किसी भी तोड़फोड़ या निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।





