
कन्याकुमारी: नागरकोइल प्रिंसिपल सब कोर्ट ने सोमवार को किलियूर के विधायक और कांग्रेस विधानसभा के नेता एस राजेश कुमार और दो अन्य लोगों को 2014 में सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के मामले में तीन महीने की कैद की सजा सुनाई।
करुंगल पुलिस ने 2014 में जोसेफ, उनके बेटे पॉलदुरई, सुबिता, डिट्टो, एस राजेश कुमार और अमोश के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्होंने तत्कालीन विलावनकोड तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों सहित सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोका, जब वे मेल मिडालम में कलम पोरामबोके भूमि पर एक परिसर की दीवार के निर्माण को रोकने के लिए जा रहे थे। जोसेफ, पॉलदुरई और डिट्टो की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक जेआर हरक्यूलिस पेश हुए थे।
नागरकोइल प्रिंसिपल सब कोर्ट के न्यायाधीश एस असन मोहम्मद ने सजा सुनाई और कुमार, अमोश और सुबिता पर 100-100 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 353 एवं 149 के अंतर्गत तीन माह के साधारण कारावास तथा 100 रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई।





