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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय (एमएचसी) ने दिवंगत प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या के रिहा किए गए दोषियों मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को श्रीलंका भेजने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने के राज्य के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।राज्य और केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू की खंडपीठ के समक्ष रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि अदालत के पहले के आदेश के अनुपालन में संथन के शव को श्रीलंका भेजा गया था।राज्य सरकार के वकील ने कहा कि रिहा किए गए अन्य दोषी मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार भी विशेष शिविर में बंद हैं और वे उन्हें उनके मूल देश श्रीलंका भेजने के लिए केंद्र सरकार के दस्तावेजों का इंतजार कर रहे हैं।
इसके अलावा, केंद्र सरकार को उनके निर्वासन के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एआरएल सुंदरेशन केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए और कहा कि अस्पष्टता बनी हुई है क्योंकि रिहा किए गए दोषियों ने यात्रा दस्तावेजों के लिए श्रीलंकाई दूतावास से संपर्क किया था।प्रस्तुतीकरण के बाद, पीठ ने राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया और यह भी कहा कि अगर रिहा किए गए दोषी राहत के लिए अदालत से संपर्क करते हैं तो याचिका पर विचार किया जाएगा।
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Harrison
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