
x
चेन्नई
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनावी हलफनामे में कथित तौर पर गलत जानकारी देने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और उनके बेटे पी रवींद्रनाथ के खिलाफ मामले खारिज कर दिए हैं।
मामला न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।न्यायमूर्ति ने कहा कि थेनी अदालत में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के समर्थन में कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया था।यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिकायतकर्ता द्वारा बिना हलफनामे के दायर की गई याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, न्यायमूर्ति ने ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) और उनके बेटे रवींद्रनाथ के खिलाफ मामला रद्द कर दिया।
थेनी के शिकायतकर्ता मिलानी ने ओपीएस और उनके बेटे के खिलाफ विशेष अदालत में मामला दायर किया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की क्योंकि उन्होंने विसंगतियों के साथ चुनावी हलफनामा दायर किया था। हालाँकि, ओपीएस और उनके बेटे रवींद्रनाथ ने उनके खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए एमएचसी का रुख किया।
ओपीएस ने 2021 के विधानसभा चुनाव में बोदिनायकनूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, और उनके बेटे रवींद्रनाथ ने 2019 के लोकसभा चुनाव में थेनी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दोनों ने नामांकन के दौरान गलत जानकारी के साथ चुनावी हलफनामा दायर किया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की।

Deepa Sahu
Next Story