Tamil Nadu तमिलनाडु: हाईकोर्ट की मदुरै शाखा ने आदेश दिया है कि केरल से मेडिकल कचरा ले जाने वाले वाहनों को जब्त कर नीलाम करने की कार्रवाई की जाए। शिबू की लॉरी को नेल्लई पुलिस ने केरल से मेडिकल कचरा लाकर कन्याकुमारी में डंप करने की घटना के सिलसिले में जब्त किया था। इसके बाद शिबू ने जब्त वाहन को छुड़ाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै शाखा में मामला दायर किया। आज जब मामला न्यायाधीश पुगाझेंडी के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने कहा, "केरल से मेडिकल कचरा लाकर तमिलनाडु में डंप करना गंभीर अपराध है। इसकी अनुमति कभी नहीं दी जा सकती।" मेडिकल कचरा ले जाने वाले वाहनों को जब्त करने के बाद वापस नहीं किया जाना चाहिए। इस गतिविधि में शामिल वाहनों को जब्त कर नीलाम किया जाना चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मुख्य सचिव, पुलिस प्रमुख, गृह सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विभागीय सचिवों को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए।