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तिरुनेलवेली: Pocso Act मामलों की एक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को एक आदमी को मौत की सज़ा सुनाई। उसने अपनी 13 साल की बेटी पर गंभीर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई।
जज सुरेश कुमार ने कहा कि एक पिता का ऐसा काम किसी भी हालत में मंज़ूर नहीं है, और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया।
दोषी, तिरुनेलवेली ज़िले के वल्लियूर ऑल विमेन पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले एक गाँव का 43 साल का लकड़हारा है, जिसकी दो पत्नियाँ हैं। बच्ची उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुई थी। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, आरोपी ने कई बार लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट किया, जब घर पर कोई नहीं था।
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