
Tamil Nadu तमिलनाडु : कांचीपुरम जिला प्राथमिक न्यायालय ने शुक्रवार को एक युवक को एक महिला के साथ बलात्कार करने तथा उससे प्रेम करने का दावा करते हुए उसे शादी न करने के लिए मजबूर करने के मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई। कांचीपुरम जिले के श्रीपेरंबदूर के पास पनरुट्टी कंडीगई गांव के प्रकाश (27) ने कांचीपुरम जिले के वालाजाबाद संघ के अवलूर गांव की 20 वर्षीय महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कथित रूप से बलात्कार किया तथा दावा किया कि वह उससे प्रेम करता है तथा उससे विवाह करना चाहता है। महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर वालाजाबाद संघ पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। मामला कांचीपुरम जिला मुख्य न्यायालय में लंबित था। सरकारी वकील शशिरेखा ने मामले में पेश होकर दलीलें दीं। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश पी.ओ. सेम्मल ने उसे बलात्कार के अपराध में 10 साल, महिला को धमकाने के लिए दो साल तथा महिला पर हमला करने के लिए तीन साल की सजा सुनाई। कुल 15 साल के कठोर कारावास के साथ 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने आदेश दिया कि अगर वह जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 6 महीने और जेल में रहना होगा।
इसके बाद पुलिस प्रकाश को ले गई और उसे जेल में डाल दिया।





