
Tamil Nadu तमिलनाडु : लागू की जा रही महिला अधिकार योजना से वंचित रह गए लोगों के लिए 15 जुलाई से आवेदन करने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि यह सहायता उन महिलाओं को भी मिलेगी जो घर की मुखिया नहीं हैं।
तंजावुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए 15 जुलाई से पूरे तमिलनाडु में 'स्टालिन विद यू' कैंप लगाए जाएंगे। कलैगनार महिला अधिकार योजना से वंचित रह गई पात्र महिलाएं इन कैंपों में अपना आवेदन जरूर जमा करा सकती हैं। आपके द्वारा जमा किए गए आवेदनों पर 45 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की थी कि ये कैंप जुलाई के दूसरे सप्ताह से अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे।
यानी यह स्पष्ट किया गया है कि जिन महिलाओं ने पहले ही आवेदन कर दिया है और सफल नहीं हुई हैं, लेकिन पात्र हैं, साथ ही नए आवेदक भी इस कैंप में भाग ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।
इस स्थिति में यह जरूरी नहीं है कि केवल परिवार का मुखिया ही इसके लिए आवेदन करे, बल्कि अगर किसी परिवार में मां की मृत्यु हो गई है और उस परिवार में 21 वर्ष से अधिक उम्र की कोई लड़की है, तो वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार, अकेली रहने वाली तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते उनके पास अलग से राशन कार्ड हो।





