तमिलनाडू

मदुरै बेंच ने तमिलनाडु सरकार से कहा- 'सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी काम के लिए मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए'

Deepa Sahu
15 March 2022 9:22 AM GMT
मदुरै बेंच ने तमिलनाडु सरकार से कहा- सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी काम के लिए मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए
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मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा है,

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में नियम बनाने और इसका उल्लंघन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है.

यह टिप्पणी तब की गई जब अदालत स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें काम पर मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए उसके खिलाफ जारी निलंबन आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
यह मामला जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम के सामने आया था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने मामले के विवरण में जाने से इनकार करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय समय के दौरान अपने निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सामान्य हो गया है और यह अच्छा अभ्यास नहीं था। इसने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमों पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
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