
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक (दक्षिण क्षेत्र) को मदुरै निगम में संपत्ति कर घोटाले के मामले में जांच की प्रकृति, सामग्री के संग्रह आदि पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार और न्यायमूर्ति एम जोथिरमन की पीठ ने पूर्व अन्नाद्रमुक वार्ड पार्षद टी रवि द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह निर्देश दिया, जिसमें घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
रवि के अनुसार, मेयर और जोनल अध्यक्षों ने निगम अधिकारियों के साथ मिलकर संपत्ति कर वसूली में बड़ा घोटाला किया है, जिससे नगर निगम को कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जब परिषद की बैठकों के दौरान अन्नाद्रमुक पार्षदों द्वारा इसे निगम आयुक्त के संज्ञान में लाया गया, तो आयुक्त ने एक समिति नियुक्त की और समिति की रिपोर्ट के आधार पर, उन्होंने शहर के पुलिस आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।





