तमिलनाडू

Madras HC की मदुरै पीठ ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत की CB-CID ​​जांच के आदेश दिए

Gulabi Jagat
4 July 2024 2:30 PM GMT
Madras HC की मदुरै पीठ ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत की CB-CID ​​जांच के आदेश दिए
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मदुरै (तमिलनाडु) [भारत], 4 जुलाई (एएनआई): मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने विरुधुनगर जिले के शिवकाशी में परिवार के पांच सदस्यों की मौत की सीबी-सीआईडी ​​जांच का आदेश दिया है। पुलिस ने मृतक की पहचान 45 वर्षीय लिंगम और उसकी पत्नी पलानीअम्मल, 47 वर्षीय के रूप में की है, जो दोनों एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। उनकी एक बेटी आनंदवल्ली है, जो 27 साल की है, और एक बेटा आदित्य है, जो 14 साल का है। आनंदवल्ली शादीशुदा है और उसका 2 महीने का बच्चा सस्थिका है, जो शिवकाशी में रहता है।
पुलिस के अनुसार, कर्ज की समस्या के कारण 22 मई को लिंगम ने आदित्य, आनंदवल्ली और सस्थिका को जहर दे दिया, जिसके बाद लिंगम और उसकी पत्नी पलानीअम्मल ने आत्महत्या कर ली। न्यायमूर्ति पुगलेंधी ने मुकदमे के अनुचित संचालन का हवाला देते हुए सीबी-सीआईडी ​​को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने तीन आरोपियों - बी मणिवनन, एस मुरुगन और वी मुरुगन की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की, जिन्हें कथित तौर पर मृतक को उच्च ब्याज दरों पर ऋण देने के आरोप में थिरुथंगल पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने मृतक से ज्यादा ब्याज नहीं मांगा और परिवार को परेशान नहीं किया। परिवार ने कई लोगों से कर्ज लिया है और उसे चुकाने में असमर्थ है। बताया जाता है कि परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है। राज्य ने बताया कि इस मामले में छह लोगों को आरोपित किया गया है।
इससे पहले अदालत ने देखा था कि पुलिस ने यंत्रवत जांच की। हालांकि घटना 23 मई को हुई थी, लेकिन पुलिस ने इस बारे में जानकारी एकत्र नहीं की कि याचिकाकर्ता कोई वित्तीय व्यवसाय करते थे या उन्हें सूदखोरी करने की आदत थी।
आत्महत्या से पहले मृतक दंपत्ति ने शिवकाशी जिला मुंसीब कोर्ट में 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने कहा कि पता नहीं पुलिस ने सिर्फ छह लोगों के खिलाफ मामला कैसे दर्ज किया। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। (एएनआई)
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