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CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक स्थानों पर बैठकें या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शुल्क या किराया देना होगा। न्यायालय ने राज्य सरकार को भविष्य में भी इसे लागू करने का निर्देश दिया। साथ ही न्यायालय ने नाम तमिलर काची (एनटीके) को सीमान की अध्यक्षता में 'शांतिपूर्ण' जुलूस और सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति जीके इलांथिरायन ने कहा कि या तो राज्य को राजनीतिक दलों से सार्वजनिक स्थानों पर बैठकें आयोजित करने के लिए किराया वसूलना चाहिए या फिर सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी बैठकों पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि वे आम जनता के लिए परेशानी का कारण बनती हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा। न्यायालय एनटीके के जिला सचिवों में से एक डी शशिकुमार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें स्थानीय पुलिस को थिरुपुरुर में शांतिपूर्ण जुलूस और सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सरकारी वकील ने दलील दी कि चूंकि मासी ब्रम्होत्सव थिरुपुरुर कंदस्वामी मुरुगन मंदिर में हो रहा है, और जुलूस और जनसभा के लिए प्रस्तावित स्थान मंदिर के बहुत करीब है, इसलिए पुलिस अनुमति देने में असमर्थ है।
एनटीके की ओर से वकील एस शंकर ने दलील दी कि वे पहले से प्रस्तावित स्थान से दूर ब्लॉक विकास कार्यालय में जनसभा को स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं।
इसके बाद न्यायाधीश ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता हलफनामे के साथ नया प्रतिनिधित्व करता है कि जुलूस या जनसभा के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, तो वह अनुमति दे।
एनटीके की ओर से वकील एस शंकर ने दलील दी कि वे पहले से प्रस्तावित स्थान से दूर ब्लॉक विकास कार्यालय में जनसभा को स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं।
इसके बाद न्यायाधीश ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता हलफनामे के साथ नया प्रतिनिधित्व करता है कि जुलूस या जनसभा के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, तो वह अनुमति दे।
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