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Tamil Nadu तमिलनाडु : तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा कानूनी झटका देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को अधिकार देने वाले नए अधिनियमित कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे राज्यपाल प्रभावी रूप से इस प्रक्रिया से अलग हो गए। भाजपा के एक पदाधिकारी द्वारा दायर याचिका के जवाब में न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने यह रोक जारी की।
अदालत ने जवाब देने के लिए समय की कमी का हवाला देते हुए मामले को टालने की राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले के बाद हुआ है, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद से हटाने वाले एक विधेयक सहित दस विधेयकों को फिर से अधिनियमित होने के बाद स्वीकृति प्राप्त हो गई मानी जाएगी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कानूनों को राजपत्रित कर दिया था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संघवाद की जीत के रूप में मनाया था। हालांकि, हाईकोर्ट के अंतरिम रोक ने वीसी नियुक्ति कानून के क्रियान्वयन को फिलहाल रोक दिया है।
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