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MADURAI: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मदुरै जिले में सेल्लूर तालाब से गाद निकालने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर जिला प्रशासन से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन और एल विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ मदुरै के आर अबुबक्कर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सेल्लूर तालाब में गाद निकालने और जलग्रहण क्षेत्र को गहरा करने तथा तालाब के अंदर और आसपास जलकुंभी (अगयाथामराई) और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को हटाने की मांग की गई थी।
उन्होंने कहा कि तालाब शोलावंदन माइनर बेसिन में अंतिम छोर का तालाब है। तालाब का अयाकट 72.73 हेक्टेयर है, हालांकि वर्तमान में अयाकट क्षेत्र में कोई खेती नहीं हो रही है, क्योंकि पूरा अयाकट शहरीकृत हो चुका है।
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Subhi
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