तमिलनाडू

Madras हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर जवाब मांगा

Subhi
26 March 2026 10:11 AM IST
Madras हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर जवाब मांगा
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने एक PIL पर राज्य से जवाब मांगा है। इसमें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 2026 के G.O. को चुनौती दी गई है। इस G.O. के तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिकारियों को हिल एरिया कंज़र्वेशन अथॉरिटी (HACA) के रेगुलेटरी सिस्टम को बायपास करके पहाड़ी इलाकों में कंस्ट्रक्शन की परमिशन देने का अधिकार दिया गया है।

चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पहली डिवीजन बेंच ने यह निर्देश तब दिया जब एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट एस मुरलीधरन की फाइल की गई पिटीशन बुधवार को सुनवाई के लिए आई।

पिटीशनर ने कहा कि G.O. शहरी इलाकों में दो हेक्टेयर और ग्रामीण इलाकों में चार हेक्टेयर तक लैंड यूज़ कन्वर्जन की परमिशन देता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी एनवायर्नमेंटल स्टडी या साइंटिफिक असेसमेंट के जारी किए जाने के अलावा, यह G.O. उस मकसद को ही खत्म कर देता है जिसके लिए HACA बनाया गया था।

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